ताइवान
नीदरलैंड
ताइवान पासपोर्ट धारकों के लिए नीदरलैंड वीज़ा
प्रवेश की शर्त
90 दिन तक की यात्रा के लिए ताइवान पासपोर्ट धारकों को नीदरलैंड का वीज़ा नहीं चाहिए।
- अधिकतम ठहराव
- 90 दिन
- आवेदन कहाँ करें
- पहले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं
31 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index · ntio.org.tw पर दोबारा पुष्टि करें
नीदरलैंड: ताइवान में वीज़ा पर फ़ैसले
| वर्ष | आवेदन | जारी | अस्वीकृत | अस्वीकृति दर | मल्टीपल-एंट्री वीज़ा का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 106 | 91 | 9 | 9.0% | 46.2% |
| 2024 | 135 | 113 | 9 | 7.2% | 40.7% |
| 2025 | 157 | 134 | 18 | 11.7% | 27.6% |
2025 में ताइवान में नीदरलैंड के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों (ताइपे) को अल्पकालिक शेंगेन वीज़ा के 157 आवेदन मिले और 134 वीज़ा जारी हुए। अस्वीकृति दर 11.7% रही। 2024 के 7.2% की तुलना में अस्वीकृति दर 4.5 अंक बढ़ी। 2024 की तुलना में आवेदन 16% बढ़े (2024 में 135 आवेदन)।
तुलना के लिए, उसी साल सभी शेंगेन देशों ने मिलकर ताइवान में किए गए 6.5% आवेदन अस्वीकार किए। दुनिया भर में नीदरलैंड के वाणिज्य दूतावासों ने 17.7% आवेदन अस्वीकार किए। ताइवान में शेंगेन देशों में नीदरलैंड को 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आवेदन मिले।
आवेदन उस शेंगेन देश में करना होता है जो यात्रा का मुख्य गंतव्य है (जहाँ सबसे लंबा ठहराव हो या जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य हो; मुख्य गंतव्य न हो तो पहला प्रवेश वाला देश), इसलिए किसी दूसरे देश की कम अस्वीकृति दर वहाँ आवेदन करने का कारण नहीं है। इन आँकड़ों में ताइवान में हर राष्ट्रीयता के आवेदकों के आवेदन शामिल हैं; ज़्यादातर उसी देश के नागरिक होते हैं, लेकिन दूसरे देशों के निवासी भी।
स्रोत: यूरोपीय आयोग, गृह मामले और प्रवासन महानिदेशालय, वाणिज्य दूतावासवार वीज़ा आँकड़े 2023–2025 (© यूरोपीय संघ, CC BY 4.0 के तहत पुनः उपयोग)। अल्पकालिक वीज़ा (टाइप C)। ये आँकड़े कहाँ से आते हैं
नीदरलैंड के नागरिकों की ताइवान यात्रा
नीदरलैंड
ताइवान वीज़ा-मुक्त, 90 दिन नीदरलैंड के नागरिकों के लिए ताइवान वीज़ा
नीदरलैंड की यात्रा के लिए सलाह
- अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 2: ज़्यादा सावधानी बरतें
- ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं
- जर्मन विदेश मंत्रालय कोई यात्रा चेतावनी नहीं
अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।
ताइवान से नीदरलैंड जाने से पहले आधिकारिक यात्रा सलाह जान लेना अच्छा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने नीदरलैंड को स्तर 2 ("ज़्यादा सावधानी बरतें") में रखा है (17 अगस्त 2026 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) नीदरलैंड की यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं देता (11 अगस्त 2026 को अपडेट)। जर्मन विदेश मंत्रालय नीदरलैंड के लिए कोई यात्रा चेतावनी जारी नहीं करता (13 अक्टूबर 2026 को अपडेट)। हर मंत्रालय की सलाह उसके अपने नागरिकों के लिए लिखी जाती है।
जानने योग्य
ताइवान पासपोर्ट धारक नीदरलैंड में कितने दिन रुक सकते हैं
ताइवान पासपोर्ट धारक नीदरलैंड में 90 दिन तक रुक सकते हैं। नीदरलैंड में बिताए दिन सभी सदस्य देशों की हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिने जाते हैं।
नीदरलैंड और शेंगेन क्षेत्र
ताइवान पासपोर्ट धारकों की नीदरलैंड की बिना वीज़ा यात्रा हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिनी जाती है, जो सभी सदस्य देशों पर एक साथ लागू है।
ताइवान पासपोर्ट धारकों के लिए नीदरलैंड के पड़ोसी देश
जर्मनी और बेल्जियम जाने के लिए ताइवान पासपोर्ट धारकों को वीज़ा नहीं चाहिए।
नीदरलैंड के नागरिकों की ताइवान यात्रा
ताइवान जाने के लिए नीदरलैंड के नागरिकों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ठहराव 90 दिन से ज़्यादा न हो। ताइवान और नीदरलैंड के बीच दोनों दिशाओं में एक जैसा नियम है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ताइवान पासपोर्ट धारकों को नीदरलैंड जाने के लिए वीज़ा चाहिए?
90 दिन तक की यात्रा के लिए ताइवान पासपोर्ट धारकों को नीदरलैंड का वीज़ा नहीं चाहिए।
ताइवान पासपोर्ट धारक नीदरलैंड में कितने दिन रह सकते हैं?
ताइवान पासपोर्ट धारक नीदरलैंड में 90 दिन तक रुक सकते हैं, हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा के भीतर।
क्या नीदरलैंड के नागरिकों को ताइवान जाने के लिए वीज़ा चाहिए?
ताइवान जाने के लिए नीदरलैंड के नागरिकों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ठहराव 90 दिन से ज़्यादा न हो।
क्या ताइवान पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा नीदरलैंड जा सकते हैं?
हाँ, ताइवान पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा नीदरलैंड जा सकते हैं और 90 दिन तक रुक सकते हैं।
वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 31 अक्टूबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।