हांगकांगपोलैंड

हांगकांग पासपोर्ट धारकों के लिए पोलैंड वीज़ा

प्रवेश की शर्त

वीज़ा-मुक्त अधिकतम 90 दिन

पोलैंड में 90 दिन तक रुकने के लिए हांगकांग पासपोर्ट धारकों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता।

अधिकतम ठहराव
90 दिन
आवेदन कहाँ करें
पहले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं

7 नवंबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index · hongkong.msz.gov.pl पर दोबारा पुष्टि करें

पोलैंड: हांगकांग में वीज़ा पर फ़ैसले

वर्षआवेदनजारीअस्वीकृतअस्वीकृति दरमल्टीपल-एंट्री वीज़ा का हिस्सा
2023 15415221.3% 7.2%
2024 10410043.8% 10.0%
2025 14914532.0% 51.0%

2025 में हांगकांग में पोलैंड के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों (हांगकांग) को अल्पकालिक शेंगेन वीज़ा के 149 आवेदन मिले और 145 वीज़ा जारी हुए। अस्वीकृति दर 2.0% रही। 2024 के 3.8% की तुलना में अस्वीकृति दर 1.8 अंक घटी। 2024 की तुलना में आवेदन 43% बढ़े (2024 में 104 आवेदन)।

तुलना के लिए, उसी साल सभी शेंगेन देशों ने मिलकर हांगकांग में किए गए 2.8% आवेदन अस्वीकार किए। यह दर स्पेन के वाणिज्य दूतावासों में 0.4% से लेकर ऑस्ट्रिया के वाणिज्य दूतावासों में 11.6% तक रही। दुनिया भर में पोलैंड के वाणिज्य दूतावासों ने 15.8% आवेदन अस्वीकार किए। हांगकांग में शेंगेन देशों में पोलैंड को 11वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आवेदन मिले।

आवेदन उस शेंगेन देश में करना होता है जो यात्रा का मुख्य गंतव्य है (जहाँ सबसे लंबा ठहराव हो या जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य हो; मुख्य गंतव्य न हो तो पहला प्रवेश वाला देश), इसलिए किसी दूसरे देश की कम अस्वीकृति दर वहाँ आवेदन करने का कारण नहीं है। इन आँकड़ों में हांगकांग में हर राष्ट्रीयता के आवेदकों के आवेदन शामिल हैं; ज़्यादातर उसी देश के नागरिक होते हैं, लेकिन दूसरे देशों के निवासी भी।

स्रोत: यूरोपीय आयोग, गृह मामले और प्रवासन महानिदेशालय, वाणिज्य दूतावासवार वीज़ा आँकड़े 2023–2025 (© यूरोपीय संघ, CC BY 4.0 के तहत पुनः उपयोग)। अल्पकालिक वीज़ा (टाइप C)। ये आँकड़े कहाँ से आते हैं

पोलैंड के नागरिकों की हांगकांग यात्रा

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पोलैंड की यात्रा के लिए सलाह

  • अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 1: सामान्य सावधानी बरतें
  • ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं
  • जर्मन विदेश मंत्रालय कोई यात्रा चेतावनी नहीं

अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।

पोलैंड की यात्रा की योजना बना रहे हांगकांग पासपोर्ट धारकों के लिए अलग-अलग विदेश मंत्रालयों की सलाह की तुलना उपयोगी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पोलैंड को स्तर 1 ("सामान्य सावधानी बरतें") में रखा है (4 जून 2025 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) पोलैंड की यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं देता (11 अगस्त 2026 को अपडेट)। जर्मन विदेश मंत्रालय पोलैंड के लिए कोई यात्रा चेतावनी जारी नहीं करता (20 अक्टूबर 2026 को अपडेट)।

जानने योग्य

हांगकांग पासपोर्ट धारक पोलैंड में कितने दिन रुक सकते हैं

हांगकांग पासपोर्ट धारक पोलैंड में 90 दिन तक रुक सकते हैं। पोलैंड में बिताए दिन सभी सदस्य देशों की हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिने जाते हैं।

पोलैंड और शेंगेन क्षेत्र

हांगकांग पासपोर्ट धारकों की पोलैंड की बिना वीज़ा यात्रा हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिनी जाती है, जो सभी सदस्य देशों पर एक साथ लागू है।

हांगकांग पासपोर्ट धारकों के लिए पोलैंड के पड़ोसी देश

जर्मनी, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, बेलारूस, यूक्रेन और रूस जाने के लिए हांगकांग पासपोर्ट धारकों को वीज़ा नहीं चाहिए।

पोलैंड के नागरिकों की हांगकांग यात्रा

पोलैंड के नागरिक बिना वीज़ा के हांगकांग जा सकते हैं और वहाँ 90 दिन तक रुक सकते हैं। हांगकांग और पोलैंड के बीच दोनों दिशाओं में एक जैसा नियम है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या हांगकांग पासपोर्ट धारकों को पोलैंड जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

पोलैंड में 90 दिन तक रुकने के लिए हांगकांग पासपोर्ट धारकों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता।

हांगकांग पासपोर्ट धारक पोलैंड में कितने दिन रह सकते हैं?

हांगकांग पासपोर्ट धारक पोलैंड में 90 दिन तक रुक सकते हैं, हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा के भीतर।

क्या पोलैंड के नागरिकों को हांगकांग जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

पोलैंड के नागरिक बिना वीज़ा के हांगकांग जा सकते हैं और वहाँ 90 दिन तक रुक सकते हैं।

क्या हांगकांग पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा पोलैंड जा सकते हैं?

हाँ, हांगकांग पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा पोलैंड जा सकते हैं और 90 दिन तक रुक सकते हैं।

वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 7 नवंबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।