ऑस्ट्रेलिया
नॉर्वे
ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए नॉर्वे वीज़ा
प्रवेश की शर्त
नॉर्वे में 90 दिन तक रुकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता।
- अधिकतम ठहराव
- 90 दिन
- आवेदन कहाँ करें
- पहले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं
7 नवंबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index · norway.no पर दोबारा पुष्टि करें
नॉर्वे: ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा पर फ़ैसले
| वर्ष | आवेदन | जारी | अस्वीकृत | अस्वीकृति दर | मल्टीपल-एंट्री वीज़ा का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 313 | 276 | 37 | 11.7% | 12.0% |
2023 में ऑस्ट्रेलिया में नॉर्वे के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों (कैनबरा) को अल्पकालिक शेंगेन वीज़ा के 313 आवेदन मिले और 276 वीज़ा जारी हुए। अस्वीकृति दर 11.7% रही।
तुलना के लिए, उसी साल सभी शेंगेन देशों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया में किए गए 2.7% आवेदन अस्वीकार किए। यह दर ग्रीस के वाणिज्य दूतावासों में 0.3% से लेकर नीदरलैंड के वाणिज्य दूतावासों में 15.3% तक रही। दुनिया भर में नॉर्वे के वाणिज्य दूतावासों ने 15.9% आवेदन अस्वीकार किए। ऑस्ट्रेलिया में शेंगेन देशों में नॉर्वे को 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आवेदन मिले।
आवेदन उस शेंगेन देश में करना होता है जो यात्रा का मुख्य गंतव्य है (जहाँ सबसे लंबा ठहराव हो या जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य हो; मुख्य गंतव्य न हो तो पहला प्रवेश वाला देश), इसलिए किसी दूसरे देश की कम अस्वीकृति दर वहाँ आवेदन करने का कारण नहीं है। इन आँकड़ों में ऑस्ट्रेलिया में हर राष्ट्रीयता के आवेदकों के आवेदन शामिल हैं; ज़्यादातर उसी देश के नागरिक होते हैं, लेकिन दूसरे देशों के निवासी भी।
स्रोत: यूरोपीय आयोग, गृह मामले और प्रवासन महानिदेशालय, वाणिज्य दूतावासवार वीज़ा आँकड़े 2023 (© यूरोपीय संघ, CC BY 4.0 के तहत पुनः उपयोग)। अल्पकालिक वीज़ा (टाइप C)। ये आँकड़े कहाँ से आते हैं
नॉर्वे के नागरिकों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा
नॉर्वे
ऑस्ट्रेलिया इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति (ETA) नॉर्वे के नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा
नॉर्वे की यात्रा के लिए सलाह
- अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 1: सामान्य सावधानी बरतें
- ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं
- जर्मन विदेश मंत्रालय कोई यात्रा चेतावनी नहीं
अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।
नॉर्वे की यात्रा की योजना बना रहे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए अलग-अलग विदेश मंत्रालयों की सलाह की तुलना उपयोगी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने नॉर्वे को स्तर 1 ("सामान्य सावधानी बरतें") में रखा है (5 जुलाई 2026 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) नॉर्वे की यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं देता (25 अगस्त 2026 को अपडेट)। जर्मन विदेश मंत्रालय नॉर्वे के लिए कोई यात्रा चेतावनी जारी नहीं करता (13 अक्टूबर 2026 को अपडेट)। हर मंत्रालय की सलाह उसके अपने नागरिकों के लिए लिखी जाती है।
जानने योग्य
ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नॉर्वे में कितने दिन रुक सकते हैं
ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नॉर्वे में 90 दिन तक रुक सकते हैं। नॉर्वे में बिताए दिन सभी सदस्य देशों की हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिने जाते हैं।
नॉर्वे और शेंगेन क्षेत्र
ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की नॉर्वे की बिना वीज़ा यात्रा हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिनी जाती है, जो सभी सदस्य देशों पर एक साथ लागू है।
ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए नॉर्वे के पड़ोसी देश
फ़िनलैंड और स्वीडन जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को वीज़ा नहीं चाहिए। रूस के लिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को पहले वीज़ा लेना होता है।
नॉर्वे के नागरिकों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा
ऑस्ट्रेलिया की उड़ान से पहले नॉर्वे के नागरिकों को ऑनलाइन ETA लेनी होती है, जिससे 90 दिन तक रुका जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को नॉर्वे जाने के लिए वीज़ा चाहिए?
नॉर्वे में 90 दिन तक रुकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता।
ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नॉर्वे में कितने दिन रह सकते हैं?
ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नॉर्वे में 90 दिन तक रुक सकते हैं, हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा के भीतर।
क्या नॉर्वे के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए?
ऑस्ट्रेलिया की उड़ान से पहले नॉर्वे के नागरिकों को ऑनलाइन ETA लेनी होती है, जिससे 90 दिन तक रुका जा सकता है।
क्या ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बिना वीज़ा नॉर्वे जा सकते हैं?
हाँ, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बिना वीज़ा नॉर्वे जा सकते हैं और 90 दिन तक रुक सकते हैं।
वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 7 नवंबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।