ऑस्ट्रेलियाजर्मनी

ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए जर्मनी वीज़ा

प्रवेश की शर्त

वीज़ा-मुक्त अधिकतम 90 दिन

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बिना वीज़ा के जर्मनी जा सकते हैं और वहाँ 90 दिन तक रुक सकते हैं।

अधिकतम ठहराव
90 दिन
आवेदन कहाँ करें
पहले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं

31 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index · australien.diplo.de पर दोबारा पुष्टि करें

जर्मनी: ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा पर फ़ैसले

वर्षआवेदनजारीअस्वीकृतअस्वीकृति दरमल्टीपल-एंट्री वीज़ा का हिस्सा
2023 332939.1% 93.1%
2024 620– –
2025 1340– –

2025 में ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों (सिडनी) को अल्पकालिक शेंगेन वीज़ा के 13 आवेदन मिले और 4 वीज़ा जारी हुए। 2024 की तुलना में आवेदन 117% बढ़े (2024 में 6 आवेदन)।

तुलना के लिए, उसी साल सभी शेंगेन देशों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया में किए गए 3.0% आवेदन अस्वीकार किए। यह दर स्विट्ज़रलैंड के वाणिज्य दूतावासों में 0.6% से लेकर नीदरलैंड के वाणिज्य दूतावासों में 8.8% तक रही। दुनिया भर में जर्मनी के वाणिज्य दूतावासों ने 13.1% आवेदन अस्वीकार किए। ऑस्ट्रेलिया में शेंगेन देशों में जर्मनी को 21वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आवेदन मिले।

आवेदन उस शेंगेन देश में करना होता है जो यात्रा का मुख्य गंतव्य है (जहाँ सबसे लंबा ठहराव हो या जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य हो; मुख्य गंतव्य न हो तो पहला प्रवेश वाला देश), इसलिए किसी दूसरे देश की कम अस्वीकृति दर वहाँ आवेदन करने का कारण नहीं है। इन आँकड़ों में ऑस्ट्रेलिया में हर राष्ट्रीयता के आवेदकों के आवेदन शामिल हैं; ज़्यादातर उसी देश के नागरिक होते हैं, लेकिन दूसरे देशों के निवासी भी।

स्रोत: यूरोपीय आयोग, गृह मामले और प्रवासन महानिदेशालय, वाणिज्य दूतावासवार वीज़ा आँकड़े 2023–2025 (© यूरोपीय संघ, CC BY 4.0 के तहत पुनः उपयोग)। अल्पकालिक वीज़ा (टाइप C)। ये आँकड़े कहाँ से आते हैं

जर्मनी के नागरिकों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा

जर्मनीऑस्ट्रेलिया इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति (ETA) जर्मनी के नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा

जर्मनी की यात्रा के लिए सलाह

  • अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 2: ज़्यादा सावधानी बरतें
  • ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं

अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।

जर्मनी की यात्रा की योजना बना रहे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए अलग-अलग विदेश मंत्रालयों की सलाह की तुलना उपयोगी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जर्मनी को स्तर 2 ("ज़्यादा सावधानी बरतें") में रखा है (12 मई 2025 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) जर्मनी की यात्रा के ख़िलाफ़ कोई सलाह नहीं देता (11 अगस्त 2026 को अपडेट)। ये सलाहें जारी करने वाली सरकारों के अपने नागरिकों के लिए हैं।

जानने योग्य

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जर्मनी में कितने दिन रुक सकते हैं

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जर्मनी में 90 दिन तक रुक सकते हैं। जर्मनी में बिताए दिन सभी सदस्य देशों की हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिने जाते हैं।

जर्मनी और शेंगेन क्षेत्र

ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की जर्मनी की बिना वीज़ा यात्रा हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा में गिनी जाती है, जो सभी सदस्य देशों पर एक साथ लागू है।

ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए जर्मनी के पड़ोसी देश

स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, चेक गणराज्य, लग्ज़मबर्ग, फ़्रांस और ऑस्ट्रिया जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को वीज़ा नहीं चाहिए।

जर्मनी के नागरिकों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा

ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जर्मनी के नागरिकों को वीज़ा नहीं, बल्कि यात्रा से पहले इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति (ETA) चाहिए, जो 90 दिन तक के ठहराव के लिए है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को जर्मनी जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बिना वीज़ा के जर्मनी जा सकते हैं और वहाँ 90 दिन तक रुक सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जर्मनी में कितने दिन रह सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जर्मनी में 90 दिन तक रुक सकते हैं, हर 180 दिनों में 90 दिनों की शेंगेन सीमा के भीतर।

क्या जर्मनी के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जर्मनी के नागरिकों को वीज़ा नहीं, बल्कि यात्रा से पहले इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति (ETA) चाहिए, जो 90 दिन तक के ठहराव के लिए है।

क्या ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बिना वीज़ा जर्मनी जा सकते हैं?

हाँ, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बिना वीज़ा जर्मनी जा सकते हैं और 90 दिन तक रुक सकते हैं।

वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 31 अक्टूबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।