इराकपाकिस्तान

इराक के नागरिकों के लिए पाकिस्तान वीज़ा

प्रवेश की शर्त

ई-वीज़ा अधिकतम 30 दिन

पाकिस्तान जाने के लिए इराक के नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इससे 30 दिन तक रुका जा सकता है।

अधिकतम ठहराव
30 दिन
आवेदन कहाँ करें
1 मिशन

7 नवंबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index · mofa.gov.pk पर दोबारा पुष्टि करें

इराक में पाकिस्तान के मिशन

इराक में पाकिस्तान का एक मिशन है; दूतावास बग़दाद में है।

पाकिस्तान के नागरिकों की इराक यात्रा

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पाकिस्तान की यात्रा के लिए सलाह

  • अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 3: यात्रा पर दोबारा विचार करें
  • ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) कुछ हिस्सों की हर यात्रा के ख़िलाफ़ सलाह
  • जर्मन विदेश मंत्रालय कुछ हिस्सों के लिए यात्रा चेतावनी

अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।

इराक से पाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रकाशित यात्रा सलाह इस प्रकार है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को स्तर 3 ("यात्रा पर दोबारा विचार करें") में रखा है (15 जून 2026 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) पाकिस्तान के कुछ हिस्सों की हर यात्रा के ख़िलाफ़ सलाह देता है (27 अक्टूबर 2026 को अपडेट)। जर्मन विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए यात्रा चेतावनी जारी करता है (13 अक्टूबर 2026 को अपडेट)। ये सलाहें जारी करने वाली सरकारों के अपने नागरिकों के लिए हैं।

जानने योग्य

इराक के नागरिक पाकिस्तान में कितने दिन रुक सकते हैं

इराक के नागरिक पाकिस्तान में 30 दिन तक रुक सकते हैं। मिली हुई ठहराव अवधि पाकिस्तान में प्रवेश के समय दर्ज होती है।

इराक के नागरिक आवेदन कैसे करें

पाकिस्तान के ई-वीज़ा का आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन होता है, और इराक के नागरिकों को यात्रा के दौरान मंज़ूरी का प्रमाण साथ रखना चाहिए।

इराक के नागरिकों के लिए पाकिस्तान के पड़ोसी देश

ईरान जाने के लिए इराक के नागरिकों को वीज़ा नहीं चाहिए। चीन, अफ़ग़ानिस्तान और भारत के लिए इराक के नागरिकों को पहले वीज़ा लेना होता है।

पाकिस्तान के नागरिकों की इराक यात्रा

इराक जाने के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इराक और पाकिस्तान के बीच दोनों दिशाओं में एक जैसा नियम है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या इराक के नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

पाकिस्तान जाने के लिए इराक के नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इससे 30 दिन तक रुका जा सकता है।

इराक के नागरिक पाकिस्तान में कितने दिन रह सकते हैं?

इराक के नागरिक पाकिस्तान में 30 दिन तक रुक सकते हैं, ई-वीज़ा के साथ।

इराक में पाकिस्तान का दूतावास कहाँ है?

पाकिस्तान का दूतावास बग़दाद में है।

क्या पाकिस्तान के नागरिकों को इराक जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

इराक जाने के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

क्या इराक के नागरिक बिना वीज़ा पाकिस्तान जा सकते हैं?

नहीं। इराक के नागरिकों को पाकिस्तान का ई-वीज़ा चाहिए।

वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 7 नवंबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।