भारतआर्मेनिया

भारतीयों के लिए आर्मेनिया वीज़ा

प्रवेश की शर्त

ई-वीज़ा अधिकतम 120 दिन

आर्मेनिया जाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इससे 120 दिन तक रुका जा सकता है।

अधिकतम ठहराव
120 दिन
आवेदन कहाँ करें
आपके देश में दूतावास नहीं

31 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index

भारत में वीज़ा के लिए आवेदन कहाँ करें

हमारे डेटा के अनुसार भारत में आर्मेनिया का न दूतावास है और न वाणिज्य दूतावास। आम तौर पर आवेदन किसी पड़ोसी देश में आर्मेनिया के दूतावास में या ऑनलाइन किया जाता है।

आर्मेनिया के नागरिकों की भारत यात्रा

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आर्मेनिया की यात्रा के लिए सलाह

  • अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 2: ज़्यादा सावधानी बरतें
  • ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) कुछ हिस्सों की हर यात्रा के ख़िलाफ़ सलाह
  • जर्मन विदेश मंत्रालय कुछ हिस्सों के लिए यात्रा चेतावनी

अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।

आर्मेनिया की यात्रा की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए अलग-अलग विदेश मंत्रालयों की सलाह की तुलना उपयोगी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आर्मेनिया को स्तर 2 ("ज़्यादा सावधानी बरतें") में रखा है (4 सितंबर 2025 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) आर्मेनिया के कुछ हिस्सों की हर यात्रा के ख़िलाफ़ सलाह देता है (1 मार्च 2026 को अपडेट)। जर्मन विदेश मंत्रालय आर्मेनिया के कुछ हिस्सों के लिए यात्रा चेतावनी जारी करता है (13 अक्टूबर 2026 को अपडेट)।

जानने योग्य

भारतीय नागरिक आर्मेनिया में कितने दिन रुक सकते हैं

भारतीय नागरिक आर्मेनिया में 120 दिन तक रुक सकते हैं। मिली हुई ठहराव अवधि आर्मेनिया में प्रवेश के समय दर्ज होती है।

भारतीय नागरिक आवेदन कैसे करें

आर्मेनिया के ई-वीज़ा का आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन होता है, और भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान मंज़ूरी का प्रमाण साथ रखना चाहिए।

भारतीय नागरिकों के लिए आर्मेनिया के पड़ोसी देश

जॉर्जिया और तुर्की के लिए भारतीय नागरिकों को पहले वीज़ा लेना होता है।

आर्मेनिया के नागरिकों की भारत यात्रा

भारत जाने के लिए आर्मेनिया के नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इससे 30 दिन तक रुका जा सकता है। भारत और आर्मेनिया के बीच दोनों दिशाओं में एक जैसा नियम है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या भारतीयों को आर्मेनिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

आर्मेनिया जाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इससे 120 दिन तक रुका जा सकता है।

भारतीय नागरिक आर्मेनिया में कितने दिन रह सकते हैं?

भारतीय नागरिक आर्मेनिया में 120 दिन तक रुक सकते हैं, ई-वीज़ा के साथ।

क्या भारत में आर्मेनिया का दूतावास है?

नहीं। भारत में आर्मेनिया का कोई दूतावास नहीं है।

क्या आर्मेनिया के नागरिकों को भारत जाने के लिए वीज़ा चाहिए?

भारत जाने के लिए आर्मेनिया के नागरिकों को वीज़ा चाहिए, जिसके लिए ई-वीज़ा के रूप में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है; इससे 30 दिन तक रुका जा सकता है।

क्या भारतीय नागरिक बिना वीज़ा आर्मेनिया जा सकते हैं?

नहीं। भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया का ई-वीज़ा चाहिए।

वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 31 अक्टूबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।