जर्मनी
पाकिस्तान
जर्मनी के नागरिकों के लिए पाकिस्तान वीज़ा
प्रवेश की शर्त
पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नागरिकों को वीज़ा ज़रूरी है, जो ऑनलाइन ई-वीज़ा के रूप में मिलता है और 30 दिन तक के ठहराव के लिए होता है।
- अधिकतम ठहराव
- 30 दिन
- आवेदन कहाँ करें
- 5 मिशन
7 नवंबर 2026 को जाँचा गया · Passport Index · pakemb.de पर दोबारा पुष्टि करें
जर्मनी में पाकिस्तान के मिशन
- पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य का दूतावास, बर्लिन
Schaperstraße 29, 10719 Berlin
- पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य का महावाणिज्य दूतावास, फ़्रैंकफ़र्ट
Eschenbachstraße 28, 60596 Frankfurt am Main
आज · बंद -
- पाकिस्तान का मानद वाणिज्य दूतावास, हैम्बर्ग
Am Sandtorkai 60, 20457 Hamburg
- पाकिस्तान का मानद वाणिज्य दूतावास, डसेलडॉर्फ़
Deiker Str. 10, 40468 Düsseldorf
जर्मनी में पाकिस्तान के सभी मिशन
जर्मनी में पाकिस्तान के 5 मिशन हैं; दूतावास बर्लिन में है। वाणिज्य दूतावास: फ़्रैंकफ़र्ट। मानद वाणिज्य दूतावास, जो आम तौर पर वीज़ा आवेदन नहीं लेते: म्यूनिख, हैम्बर्ग और डसेलडॉर्फ़।
पाकिस्तान के नागरिकों की जर्मनी यात्रा
पाकिस्तान
जर्मनी पहले से वीज़ा ज़रूरी पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जर्मनी वीज़ा
पाकिस्तान की यात्रा के लिए सलाह
- अमेरिकी विदेश विभाग स्तर 3: यात्रा पर दोबारा विचार करें
- ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) कुछ हिस्सों की हर यात्रा के ख़िलाफ़ सलाह
- जर्मन विदेश मंत्रालय कुछ हिस्सों के लिए यात्रा चेतावनी
अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रालय इस देश की यात्रा के बारे में अपने नागरिकों को क्या सलाह देते हैं, हर मंत्रालय के अपने शब्दों में।
जर्मनी से पाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रकाशित यात्रा सलाह इस प्रकार है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को स्तर 3 ("यात्रा पर दोबारा विचार करें") में रखा है (15 जून 2026 को अपडेट)। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय (FCDO) पाकिस्तान के कुछ हिस्सों की हर यात्रा के ख़िलाफ़ सलाह देता है (27 अक्टूबर 2026 को अपडेट)। जर्मन विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए यात्रा चेतावनी जारी करता है (13 अक्टूबर 2026 को अपडेट)। ये सलाहें जारी करने वाली सरकारों के अपने नागरिकों के लिए हैं।
जानने योग्य
जर्मनी के नागरिक पाकिस्तान में कितने दिन रुक सकते हैं
जर्मनी के नागरिक पाकिस्तान में 30 दिन तक रुक सकते हैं। मिली हुई ठहराव अवधि पाकिस्तान में प्रवेश के समय दर्ज होती है।
जर्मनी के नागरिक आवेदन कैसे करें
पाकिस्तान के ई-वीज़ा का आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन होता है, और जर्मनी के नागरिकों को यात्रा के दौरान मंज़ूरी का प्रमाण साथ रखना चाहिए।
जर्मनी के नागरिकों के लिए पाकिस्तान के पड़ोसी देश
चीन जाने के लिए जर्मनी के नागरिकों को वीज़ा नहीं चाहिए। अफ़ग़ानिस्तान के लिए जर्मनी के नागरिकों को पहले वीज़ा लेना होता है।
पाकिस्तान के नागरिकों की जर्मनी यात्रा
जर्मनी की यात्रा के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को पहले से वीज़ा लेना ज़रूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या जर्मनी के नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा चाहिए?
पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नागरिकों को वीज़ा ज़रूरी है, जो ऑनलाइन ई-वीज़ा के रूप में मिलता है और 30 दिन तक के ठहराव के लिए होता है।
जर्मनी के नागरिक पाकिस्तान में कितने दिन रह सकते हैं?
जर्मनी के नागरिक पाकिस्तान में 30 दिन तक रुक सकते हैं, ई-वीज़ा के साथ।
जर्मनी में पाकिस्तान का दूतावास कहाँ है?
पाकिस्तान का दूतावास बर्लिन में है, और फ़्रैंकफ़र्ट में वाणिज्य दूतावास भी हैं।
क्या पाकिस्तान के नागरिकों को जर्मनी जाने के लिए वीज़ा चाहिए?
जर्मनी की यात्रा के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को पहले से वीज़ा लेना ज़रूरी है।
क्या जर्मनी के नागरिक बिना वीज़ा पाकिस्तान जा सकते हैं?
नहीं। जर्मनी के नागरिकों को पाकिस्तान का ई-वीज़ा चाहिए।
वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 7 नवंबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।